वाद्रा ने ईडी मामले में समन आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
वाद्रा ने ईडी मामले में समन आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के उन्हें तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
इस याचिका पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति मनोज जैन के समक्ष सुनवाई होनी है।
निचली अदालत ने 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वाद्रा और अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया और उन्हें 16 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
जांच एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह पहली बार था कि किसी जांच एजेंसी ने वाद्रा (57) के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 2025 में, ईडी ने उनसे लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी।
संज्ञान आदेश में, विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ने कहा कि आरोप पत्र और दस्तावेजों की प्रथम दृष्टया व्यापक जांच से वाद्रा और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री का पता चला है।
वाद्रा के खिलाफ जांच गुरुग्राम जिले के मानेसर-शिकोहपुर (अब सेक्टर 83) में हुए भूमि सौदे से जुड़ी है।
यह सौदा फरवरी 2008 में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, जिसमें वाद्रा पहले निदेशक रह चुके थे। इस सौदे के तहत कंपनी ने शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी।
वाद्रा ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है और इस मामले को अपने और अपने परिवार के खिलाफ ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ बताया है।
वाद्रा के अलावा, केवल सिंह विर्क, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी), स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (अब रियल अर्थ एस्टेट्स एलएलपी), ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (अब ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग एलएलपी) और अन्य को भी समन जारी किए गए।
भाषा आशीष माधव
माधव

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