बाबरी मामले में फैसले ने आडवाणी से आपराधिक साजिश का आरोप हटाने के मेरे निर्णय की पुष्टि की : शर्मा

बाबरी मामले में फैसले ने आडवाणी से आपराधिक साजिश का आरोप हटाने के मेरे निर्णय की पुष्टि की : शर्मा

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  • Publish Date - September 30, 2020 / 01:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख पी. सी. शर्मा ने बुधवार को कहा कि बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ लगे आपराधिक साजिश के आरोप को हटाने के उनके निर्णय की पुष्टि हुई है।

लखनऊ स्थित विशेष सीबीआई अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद शर्मा ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘फैसले से वही मत प्रकाश में आया है जो मैंने लगभग दो दशक पहले व्यक्त किया था कि कोई आपराधिक साजिश नहीं है।’’

शर्मा ने कहा कि उन्होंने सीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान मामले के प्रत्येक ब्योरे का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आडवाणी के खिलाफ आपराधिक साजिश का कोई आरोप नहीं बनता।

उन्होंने कहा कि इस आधार पर रायबरेली अदालत में आवेदन दायर कर इसे 2003 के सीबीआई के निर्णय के बारे में सूचित किया गया, लेकिन एजेंसी पर सवाल उठाए गए।

असम कैडर तथा 1966 बैच के आईपीएस अधिकारी शर्मा ऐसे अधिकारी हैं जो इंटरपोल के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि आज का फैसला उन सब आरोपों का जवाब है और मामला अपने अंजाम तक पहुंच चुका है।’’

अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 28 साल पुराने मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव ने आज आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया।

भाषा नेत्रपाल नीरज

नीरज