Vibhav Kumar Case : कम नहीं हो रही विभव कुमार की मुश्किलें, कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Vibhav Kumar Case : दिल्ली की एक अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 16 जुलाई तक बढ़ा दी। विभव कुमार 13 मई को मुख्यमंत्री

Vibhav Kumar Case : कम नहीं हो रही विभव कुमार की मुश्किलें, कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Vibhav Kumar Case

Modified Date: July 6, 2024 / 06:27 pm IST
Published Date: July 6, 2024 6:27 pm IST

नई दिल्ली : Vibhav Kumar Case : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 16 जुलाई तक बढ़ा दी। विभव कुमार 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

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18 मई को हुई थी विभव की गिरफ्तारी

Vibhav Kumar Case :  विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने पाया था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

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स्वाति मालीवाल ने विभव पर लगाए थे गंभीर आरोप

Vibhav Kumar Case :  स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं तो विभव कुमार वेटिंग एरिया में आए और अचानक उनपर हमला कर दिया था। स्वाति मालीवाल ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। स्वाति की शिकायत के बाद घटना के तीन दिन बाद विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद विभव को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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विभव की याचिका पहले भी हो चुकी है खारिज

Vibhav Kumar Case :  विभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज की गई थी। इसके बाद 7 जून को फिर उनकी याचिका खारिज कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और उनपर गंभीर आरोप हैं।

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