दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य दस्तावेज होगा, डीजेबी की प्रस्ताव को मंजूरी

दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य दस्तावेज होगा, डीजेबी की प्रस्ताव को मंजूरी

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  • Publish Date - October 6, 2025 / 07:48 PM IST,
    Updated On - October 6, 2025 / 07:48 PM IST

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) दिल्ली के लोगों को जल्द ही अब संपत्ति के पंजीकरण के समय पानी का बिल दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने इस दस्तावेज को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में राजस्व बढ़ाना एवं पानी के अवैध कनेक्शन को रोकना है।

अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 57 लाख बिजली कनेक्शनों के मुकाबले लगभग 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जिसका अर्थ है कि कई घरों में पानी के वैध कनेक्शन नहीं हैं।

वहीं, एक अन्य अधिकारी के अनुसार, जल मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जहां इसे हरी झंडी दे दी गई और इस नीति के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वर्मा ने कहा, ‘‘हालांकि पानी लोगों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान में डीजेबी 1000 लीटर पानी को साफ करने के लिए 101 रुपये खर्च करता है। इसलिए हम उप-पंजीयक कार्यालय में किसी की संपत्ति के साथ पिछले तीन महीनों का पानी का बिल संलग्न कराने का प्रयास कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य जल और सीवर नेटवर्क की पहुंच का विस्तार करना है ताकि अगले तीन वर्षों में यमुना नदी को साफ किया जा सके।

भाषा रंजन नेत्रपाल

नेत्रपाल