doses of Covishield
कोच्चि, 24 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने केन्द्र से मंगलवार को प्रश्न किया कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिन का अंतराल टीके की उपलब्धता पर आधारित है या उसकी प्रभावकारिता पर।
पढ़ें- शिवसेना सांसद ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, राणे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की
केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने ‘किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड’ की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से यह सवाल किया, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक देने की अनुमति मांगी थी।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि अंतराल का कारण टीका के प्रभावी होने से जुड़ा है, तो वह ‘चिंतित’ हैं क्योंकि उन्हें दूसरी खुराक पहली खुराक दिए जाने के 4-6 सप्ताह के भीतर दे दी गई थी।
अदालत ने कहा कि अगर अंतराल का कारण उपलब्धता है, तो जो लोग इसे खरीदने में सक्षम हैं, जैसे कि किटेक्स, तो उन्हें मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुरूप 84 दिनों तक इंतजार किए बिना दूसरी खुराक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पढ़ें- हथियारों से लैस हाईजैकर्स ने काबुल एयरपोर्ट से विमान को किया हाईजैक, 83 यात्री थे सवार
Mamata Banerjee ने जनसभा में कुछ ऐसा कह दिया की…
2 hours agoलाल किले के पास कैब चालक की हत्या के मामले…
2 hours agoझारखंड के कुछ इलाकों के लिए 19 अप्रैल से लू…
2 hours ago