आवासीय क्षेत्र में प्रदर्शन के विरूद्ध आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे : पुलिस ने अदालत को बताया

आवासीय क्षेत्र में प्रदर्शन के विरूद्ध आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे : पुलिस ने अदालत को बताया

आवासीय क्षेत्र में प्रदर्शन के विरूद्ध आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे : पुलिस ने अदालत को बताया
Modified Date: November 29, 2022 / 09:00 pm IST
Published Date: December 21, 2020 1:12 pm IST

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) पुलिस ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को आश्वासन दिया कि आवासीय क्षेत्र में प्रदर्शन पर प्रतिबंध के अपने स्थाई आदेश और अदालती आदेश का वह भविष्य में पालन सुनिश्चित करेगी।

पुलिस ने उच्च न्यायालय को उक्त आश्वासन देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सात दिसंबर से जारी नगर निगमों के मेयरों और पार्षदों का धरना समाप्त हो गया है।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा आवासीय क्षेत्र में प्रदर्शनों की अनुमति देने को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध करने वाली सिविल लाइंस रेजीडेंट्स एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। अर्जी में कहा गया है कि आवासीय क्षेत्र में प्रदर्शन की अनुमति देकर और सड़कों पर अवरोधक लगाकर पुलिस ने 2017 के उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है जिसमें उसने आवासीय क्षेत्र में धरना प्रतिबंधित करने और सड़कें खाली रखने को कहा था।

अदालत ने कहा कि चूंकि प्रदर्शन समाप्त हो गया है और दिल्ली पुलिस से इस संबंध में आश्वासन प्राप्त हुआ है और किसी आदेश की जरुरत नहीं है, और याचिका का निस्तारण किया जाता है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के अवर स्थाई अधिवक्ता गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि 31 दिसंबर तक जमावड़े को प्रतिबंधित करने के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश, पुलिस का अपना स्थाईआदेश और इसी संबंध में 2017 का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, सभी की प्रति प्रदर्शन करने वालों को मुहैया करा दी गई है और उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है।

भाषा अर्पणा माधव

माधव


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