शाओमी ने 5,551.27 करोड़ रुपये की ईडी जब्ती के खिलाफ अपील दायर की

शाओमी ने 5,551.27 करोड़ रुपये की ईडी जब्ती के खिलाफ अपील दायर की

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  • Publish Date - January 12, 2024 / 10:01 PM IST,
    Updated On - January 12, 2024 / 10:01 PM IST

बेंगलुरु, 12 जनवरी (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्मार्टफोन निर्माता शाओमी के बैंक खातों से 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किये जाने के मामले में कंपनी की अपील की शुक्रवार को सुनवाई की।

एकल पीठ ने ईडी की जब्ती को सही ठहराया था, जिसे शाओमी ने खंडपीठ में चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति एम. जी. एस. कमल की पीठ ने सुनवाई 20 जनवरी तक स्थगित करने से पहले कंपनी के वकील की दलीलें सुनीं।

न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि मामले में अब कोई स्थगन नहीं मिलेगा और कंपनी के वकील तथा सरकारी वकील दोनों से उस तिथि पर अपनी दलीलें पूरी करने की उम्मीद की जाती है।

कंपनी के वकील ने दलील दी कि जब्ती अनावश्यक थी और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) की धारा 37ए के तहत संदेह की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि कार्रवाई करने के लिए ‘प्राधिकृत अधिकारी’ की योग्यता भी निर्धारित नहीं की गई।

भाषा सुरेश अविनाश

अविनाश