जुबिन गर्ग मौत मामला: पत्नी, लोक अभियोजक मामले की सुनवाई की धीमी गति से नाखुश
जुबिन गर्ग मौत मामला: पत्नी, लोक अभियोजक मामले की सुनवाई की धीमी गति से नाखुश
गुवाहाटी, 16 फरवरी (भाषा) दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और लोक अभियोजक जियाउल कमर ने कामरूप महानगर जिला एवं सत्र न्यायालय में गायक की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई की धीमी गति पर सोमवार को नाखुशी जताई।
आरोपियों की ओर से अदालत में कई याचिकाएं दायर किए जाने के कारण पूरी प्रक्रिया में देरी हुई है और सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी है।
जुबिन की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह नॉर्थ-ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (एनईआईएफ) के चौथे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे। राज्य सरकार ने इसे हत्या का मामला बताया है और जुबिन की मौत के संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कमर ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, “नियमित सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। आरोपी सुनवाई को लटकाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं।”
लोक अभियोजक ने कहा कि जब तक अदालत सभी याचिकाओं का निपटारा नहीं कर देती, तब तक नियमित सुनवाई शुरू नहीं हो सकती।
गरिमा ने भी सुनवाई में देरी पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने राज्य सरकार से सुनवाई के लिए त्वरित अदालत गठित करने की अपील की।
गरिमा ने कहा, “आरोपी प्रक्रिया को लटका रहे हैं। हम दैनिक आधार पर सुनवाई के लिए त्वरित अदालत के गठन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है। मैं सरकार से एक बार फिर इस संबंध में अनुरोध करती हूं।”
जुबिन की मौत से जुड़े मामले में एनईआईएफ के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, जुबिन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड के दो सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग, जुबिन के पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य फिलहाल जेल में हैं।
श्यामकानु ने अपने बैंक खातों को डी-फ्रीज कराने के लिए याचिका दायर की है, जबकि शर्मा ने सिंगापुर की कोरोनर अदालत की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए उन पर लगाई गई कुछ धाराएं हटाने की अपील की है। गोस्वामी ने भी इसी तरह की याचिका दायर कर मामले में उन पर लगाई गई कुछ धाराएं हटाने का अनुरोध किया है।
भाषा पारुल दिलीप
दिलीप

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