कंगना रनौत की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जानी चाहिए – बीएमसी

कंगना रनौत की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जानी चाहिए - बीएमसी

  •  
  • Publish Date - December 4, 2022 / 11:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

मुंबई। कंगना रनौत के बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

पढ़ें- कांग्रेस ने APMC एक्ट खत्म करने का किया था वादा, मो…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने हलफनामे में अदालत से रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया।

पढ़ें- मुर्शिदाबाद, प.बंगाल, एर्नाकुलम और केरल में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़, NIA की छापेमारी में कई गिरफ्तार

हलफनामे के मुताबिक, ” रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।” नौ सितंबर को बीएमसी ने रनौत के बंगले में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी।

पढ़ें- IBC24 की खबर का असर, MYH अस्पताल के अधीक्षक को शोक.

रनौत के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 15 सितंबर को रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी।