life imprisonment to accused of gang-rape of schoolgirl, image source: ibc24
पेंड्रा: life imprisonment to accused of gang-rape of schoolgirl: छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना 20 अप्रैल 2024 को पेंड्रा के पिपलामार गांव में हुई थी। पीड़िता एक शादी समारोह में गई थी। वहां उसके परिचित युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। परिजनों को छात्रा संदिग्ध हालत में मिली। वे उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इसके बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
Gang-rape of school girl घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जीपीएम पुलिस के द्वारा प्रकरण में तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रकरण के आरोपियों को आजीवन कारावास, एक-एक हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर और शासन की ओर से मामले की पैरवी कौशल सिंह अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा की गई।
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