Delhi Violence Case: SC में होगी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई, पुलिस ने दायर किया 177 पन्नों का हलफनामा

Delhi Violence Case: SC में होगी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई, पुलिस ने दायर किया 177 पन्नों का हलफनामा

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  • Publish Date - October 31, 2025 / 07:28 AM IST,
    Updated On - October 31, 2025 / 07:28 AM IST

Delhi Violence Case/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • नई,दिल्ली: दिल्ली दंगा केस मामले में SC में होगी सुनवाई
  • उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य की जमानत पर सुनवाई
  • पुलिस के मुताबिक CAA के विरोध को हथियार बनाकर दंगे कराए थे

नई दिल्ली: Delhi Violence Case: दिल्ली दंगा केस से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट आज उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत का जोरदार विरोध करते हुए अदालत में 177 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है।

पुलिस का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों को हिंसा भड़काने का माध्यम बनाया गया था जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2020 में दिल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली दंगे देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश का हिस्सा थे।

Delhi Violence Case: आरोप लगाया गया है कि आरोपी पक्ष झूठी और भ्रामक याचिकाएं दाखिल कर सुनवाई की प्रक्रिया को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब पुलिस के इस हलफनामे पर आगे की सुनवाई करेगा। बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

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दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत से संबंधित मुख्य जानकारी क्या है?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जबकि पुलिस ने जमानत का विरोध किया है।

दिल्ली दंगा केस से संबंधित पुलिस का आरोप क्या है?

पुलिस का आरोप है कि CAA विरोधी प्रदर्शन को हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया, और आरोपी पक्ष झूठी याचिकाओं के जरिए सुनवाई को लंबा खींच रहे हैं।

फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में क्या नुकसान हुआ था?

फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।