Chhattisgarh Education Department News : सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, दफ्तरों में रील बनाना अब पड़ सकता है भारी, हो सकती है तगड़ी कार्रवाई

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कोंडागांव शिक्षा विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय या शासकीय परिसर में सोशल मीडिया रील या वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

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  • Publish Date - February 14, 2026 / 04:39 PM IST,
    Updated On - February 14, 2026 / 04:42 PM IST

Chhattisgarh Education Department News / Image Source : ISOURCE

HIGHLIGHTS
  • कोंडागांव शिक्षा विभाग ने कार्यालय में रील बनाने पर लगाया प्रतिबंध।
  • कार्यालय समय और शासकीय परिसर में सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्ती।
  • नियम उल्लंघन करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई।

कोंडागांव : Chhattisgarh Education Department News  सरकारी कार्य की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में शिक्षा विभाग कोंडागांव ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोंडागांव द्वारा जारी निर्देश में शासकीय कर्मचारियों को कार्यालय समय या शासकीय परिसर में सोशल मीडिया रील या वीडियो बनाने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

सरकारी कार्यालय में नहीं कर सकते सोशल मीडिया का उपयोग

दरअसल हाल ही में कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालय में सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाकर शेयर करने की जानकारी सामने आई थी। सरकारी कार्यालय में वीडियो बनाना शासकीय सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध है और इससे कार्यालय की गरिमा एवं अनुशासन प्रभावित होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय या शासकीय परिसर में निजी सोशल मीडिया वीडियो नहीं बनाएगा। साथ ही शासकीय वर्दी, दस्तावेज, कार्यालय सामग्री या परिसर का उपयोग निजी सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।

सभी को मिले निर्देश

निर्देश में कहा गया है कि शासन या विभाग की छवि को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि से पूर्णतः परहेज किया जाए। Chhattisgarh Government News यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध शासकीय सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग की इस पहल को प्रशासनिक अनुशासन और कार्य संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। Social Media Ban in Govt Office इससे न केवल कार्यालयीन वातावरण की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि कर्मचारियों की कार्य के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।

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यह आदेश किस विभाग ने जारी किया है?

यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी, कोंडागांव कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।

किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है?

कार्यालय समय या शासकीय परिसर में सोशल मीडिया रील, वीडियो बनाने और शासकीय संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी?

उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शासकीय सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।