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पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा को मिली जमानत, लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश
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Former transport constable Saurabh Sharma gets bail: लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में जमानत का आदेश दिया है, हालांकि, सौरभ शर्मा सहित अन्य सह आरोपियों चेतन और शरद को भी जमानत मिली है।
भोपाल। Former transport constable Saurabh Sharma gets bail, मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में जमानत का आदेश दिया है, हालांकि, सौरभ शर्मा सहित अन्य सह आरोपियों चेतन और शरद को भी जमानत मिली है।
सूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर हैरानी जताई। इस फैसले के बाद आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) में दर्ज मामलों में अभी तक कोई जमानत नहीं मिली है।
सौरभ शर्मा की जमानत के मामले को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, “सौरभ शर्मा को जमानत दिलवाकर लोकायुक्त ने #AprilFoolsDay सेलिब्रेट कर लिया है! यह घटना मप्र में भाजपा और आर्थिक अपराधियों के संबंध प्रबंधन की नई कहानी है!”
सौरभ शर्मा को जमानत इस आधार पर मिली क्योंकि लोकायुक्त पुलिस आरोपियों के खिलाफ 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं कर पाई थी, जिसके चलते कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर हैरानी जताई और उन्हें जमानत दी।
2. सौरभ शर्मा के अलावा और कौन-कौन जमानत पर बाहर आए?
सौरभ शर्मा के अलावा चेतन और शरद भी जमानत पर बाहर आए हैं। ये सभी आरोपी लोकायुक्त के मामले में शामिल हैं।
3. क्या सौरभ शर्मा अभी जेल में हैं?
हालांकि, सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में अभी तक कोई जमानत नहीं मिली है।