आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीएसबी बैंक, नवी फिनसर्व और अन्य पर लगाया जुर्माना

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आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीएसबी बैंक, नवी फिनसर्व और अन्य पर लगाया जुर्माना

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  • Publish Date - February 13, 2026 / 08:25 PM IST,
    Updated On - February 13, 2026 / 08:25 PM IST

मुंबई, 13 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डीसीबी बैंक और सीएसबी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.50 लाख रुपये, डीसीबी बैंक पर 29.60 लाख रुपये और सीएसबी बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि आरबीआई ने नवी फिनसर्व पर 3.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जबकि आईआईएफएल फाइनेंस पर 5.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह मौद्रिक जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से संबंधित डेटा क्रेडिट सूचना कंपनियों को नहीं दिया और कुछ खातों में वास्तविक मालिकों की पहचान नहीं की।

आरबीआई ने कहा कि सीएसबी बैंक पर जुर्माना लगाने का कारण बैंक प्रतिनिधि के साथ ऐसे कार्यों के लिए समझौता किया जो उनके निर्धारित दायरे से बाहर थे। साथ ही, बैंक ने कुछ बचत खातों में शुल्क लगाए, लेकिन ग्राहकों को इन शुल्कों की पहले से स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

आरबीआई ने पाया कि डीसीबी बैंक ने कुछ गैर-कृषि गोल्ड लोन खातों में तय ‘लोन-टू-वैल्यू’ (एलटीवी) अनुपात को ऋण की अवधि के दौरान बनाए नहीं रखा। इसी नियम का पालन न करने के कारण बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि गैर-बैंक ऋणदाता आईआईएफएल फाइनेंस पुनर्गठन के दौरान कुछ खातों को ‘गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों’ के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा और नवी फिनसर्व ने बकाया ऋणों की वसूली के लिए ग्राहकों से विषम समय पर संपर्क किया और ग्राहकों को संदेश भेजते समय उचित नियमों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय बैंक द्वारा इन पर जुर्माना लगाया गया है।

भाषा योगेश रमण

रमण