Chhattisgarh DEO Latest Order: सरकारी टीचर्स ध्यान दें!.. स्कूल टाइमिंग में बनाया रील्स या वीडियो तो होगा सीधा एक्शन, इस जिले के DEO का आदेश वायरल

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Chhattisgarh DEO Latest Order on Reels : कोंडागांव डीईओ का आदेश, ड्यूटी के दौरान रील या वीडियो बनाने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, शिक्षकों को सख्त निर्देश।

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  • Publish Date - February 13, 2026 / 07:49 PM IST,
    Updated On - February 13, 2026 / 07:49 PM IST

Chhattisgarh DEO Latest Order on Reels || Image- Symbolic (Canva)

HIGHLIGHTS
  • ड्यूटी समय में रील बनाना प्रतिबंधित
  • उल्लंघन पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
  • कोंडागांव डीईओ का सख्त आदेश

कोंडागांव: मीडिया मोबाइल एप्प पर रील्स या वीडियो बनाना और उन्हें फिर सोशल मीडिया पर अपलोड का सिलसिला आम हो चुका है। (Chhattisgarh DEO Latest Order on Reels) पहले स्कूल-कॉलेज स्टूडेंट्स और युवाओं में इसका खूब क्रेज था लेकिन हद तब हो गई जब सरकारी विभाग के कर्मचारी भी ड्यूटी के दौरान अपने रील्स वायरल करने लगे। सरकारी कर्मियों के इसी शौख को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के शिक्षाधिकारी ने मातहत कर्मियों के लिए आदेश जारी किया है। अपने पत्र में उन्होंने ड्यूटी के दौरान इस तरह के कृत्य को अनुशासनहीनता करार दिया है।

क्या लिखा है पत्र में?

कोंडागांव जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र में लिखा है कि, ” उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि यह संज्ञान में आया है कि कुछ शासकीय कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान अथवा शासकीय परिसर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे Instagram, Facebook, YouTube आदि) पर रील/वीडियो बनाकर प्रसारित कर रहे हैं। (Chhattisgarh DEO Latest Order on Reels) यह कृत्य शासकीय सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध है तथा इससे कार्यालय की गरिमा एवं अनुशासन प्रभावित होता है। अतः सभी शासकीय कर्मचारियों का समय बद्ध अपने कर्तव्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि:

कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय में अथवा शासकीय परिसर में सोशल मीडिया हेतु रील/वीडियो का निर्माण एवं प्रसारण न करे।

शासकीय वर्दी, दस्तावेज, कार्यालय सामग्री या परिसर का उपयोग निजी सोशल मीडिया सामग्री के लिए न किया जाए।

किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जिससे शासन/विभाग की छवि प्रभावित होती हो, से पूर्णतः परहेज किया जाए। (Chhattisgarh DEO Latest Order on Reels) यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध शासकीय सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः सभी कर्मचारियों को अवगत किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

इन्हें भी पढ़ें:-

Q1. डीईओ ने शिक्षकों के लिए क्या आदेश जारी किया है?

ड्यूटी समय में रील या वीडियो बनाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया।

Q2. नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी?

शासकीय सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Q3. किन प्लेटफॉर्म पर रील बनाने से रोका गया है?

Instagram, Facebook, YouTube सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध।