Haryana Bakrid Holiday 2026 Date: 27 या 28 मई? बकरीद की छुट्टी की तारीख को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, जानें किस दिन बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर

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Haryana Bakrid Holiday 2026 Date Changed: भारत में मुस्लिम समुदाय ईद-उल-जुहा (बकरीद) की तारीख को लेकर कन्फ्यूज बनी हुई है।

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  • Publish Date - May 26, 2026 / 09:10 AM IST,
    Updated On - May 26, 2026 / 09:13 AM IST

Haryana Bakrid Holiday 2026 Date/Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • सरकार ने बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया
  • अब 27 मई की जगह 28 मई 2026 को रहेगा राजपत्रित अवकाश
  • सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे

Haryana Bakrid Holiday 2026 Date Changed: भारत में मुस्लिम समुदाय ईद-उल-जुहा (बकरीद) बड़े ही उत्साह के साथ मनाते है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी त्योहार की तारीख को लेकर कन्फ्यूज बनी हुई है, क्योंकि यह चांद दिखने पर निर्भर करती है। इसी बीच ईद की छुट्टी की तारीख को लेकर हुई इस उलझन के कारण सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अचानक अवकाश अधिसूचना में बदलाव किया है।

जानें किस दिन बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर

हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ईद-उल-ज़ुहा 2026 (बकरीद) (Haryana Bakrid Holiday 2026 Date Changed) की सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह अवकाश बुधवार 27 मई 2026 को घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर गुरुवार 28 मई 2026 कर दिया गया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और राज्य द्वारा संचालित अन्य कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत मनाया जाएगा।

 

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हरियाणा में बकरीद की छुट्टी कब होगी?

हरियाणा सरकार के नए आदेश के अनुसार अब बकरीद की छुट्टी 28 मई 2026 को होगी।

पहले बकरीद की छुट्टी किस तारीख को घोषित की गई थी?

पहले यह अवकाश 27 मई 2026 के लिए घोषित किया गया था।

छुट्टी की तारीख क्यों बदली गई?

ईद-अल-अजहा चांद दिखने पर निर्भर करती है, इसलिए संभावित तारीख को देखते हुए सरकार ने बदलाव किया।

किन संस्थानों में अवकाश रहेगा?

सभी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और राज्य सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे।

यह अवकाश किस कानून के तहत घोषित किया गया है?

यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है।