‘लव अफेयर में बनाए फिजिकल रिलेशन क्राइम नहीं’, कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दी जमानत
physical relations in a love affair: कोर्ट ने एक 21 साल के युवक को बेल दे दी है। युवक पर आरोप था कि उसने पहले 15 साल की लड़की का …

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ठाणे : physical relations in a love affair एक कोर्ट ने 15 साल की बच्ची से रेप करने वाले 21 साल के आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट का मानना है कि लव अफेयर में बनाए गए सेक्सुअल संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। आरोपी पर BNS और POCSO एक्ट के तहत आरोप लगे थे।
आपको बता दें कि, महाराष्ट्र के ठाणे में विशेष POCSO अदालत ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने एक 21 साल के युवक को बेल दे दी है। युवक पर आरोप था कि उसने पहले 15 साल की लड़की का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अदालत ने कहा कि ऐसा मालुम हो रहा है कि लड़की और लड़के के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की, कि लड़की इस काम के परिणामों को समझने के लिए काफी समझदार थी, फिर भी उसने संबंध बनाए।
विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लेकिन, युवक और लड़की के बीच प्रेम संबंध होने के सबूत भी मिले हैं। कोर्ट ने दोनों के लव अफेयर में हुए सहमति के संबंध को रेप नहीं माना और आरोपी के जमानत दे दी।
घर से गायब हो गई थी नाबालिग
physical relations in a love affair सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, लड़की के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत लिखाई थी। तलाश के दौरान पुलिस को लड़की, भिवंडी के वाडा इलाके में युवक के साथ मिली। लड़की ने पुलिस को बताया कि वह और लड़का रिश्ते में थे। उसने यह भी बताया कि 25 से 28 दिसंबर, 2024 के बीच उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे।
कोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पड़ी
ठाणे की विशेष अदालत ने कहा कि युवक को जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि, जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। जज ने शख्स को जमानत देते हुए कई पुराने फैसलों और दूसरे मामलों का हवाला दिया। अदालत ने इस मामले में राहत देते हुए कुछ शर्तों का भी पालन करने का निर्देश भी दिया है।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: उत्तर: भारत में यदि लड़की 18 साल से कम उम्र की है, तो उसकी सहमति से भी बनाए गए शारीरिक संबंध को कानूनी रूप से रेप (बलात्कार) माना जाता है। यह POCSO एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) और भारतीय दंड संहिता (BNS या IPC) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
लेखक के बारे में
डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगोष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com
और भी पढ़ें...Web Title: 'Making physical relations in a love affair is not a crime', court grants bail to the accused of raping a minor
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