‘लव अफेयर में बनाए फिजिकल रिलेशन क्राइम नहीं’, कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दी जमानत
physical relations in a love affair: कोर्ट ने एक 21 साल के युवक को बेल दे दी है। युवक पर आरोप था कि उसने पहले 15 साल की लड़की का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
physical relations in a love affair, file image
ठाणे : physical relations in a love affair एक कोर्ट ने 15 साल की बच्ची से रेप करने वाले 21 साल के आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट का मानना है कि लव अफेयर में बनाए गए सेक्सुअल संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। आरोपी पर BNS और POCSO एक्ट के तहत आरोप लगे थे।
आपको बता दें कि, महाराष्ट्र के ठाणे में विशेष POCSO अदालत ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने एक 21 साल के युवक को बेल दे दी है। युवक पर आरोप था कि उसने पहले 15 साल की लड़की का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अदालत ने कहा कि ऐसा मालुम हो रहा है कि लड़की और लड़के के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की, कि लड़की इस काम के परिणामों को समझने के लिए काफी समझदार थी, फिर भी उसने संबंध बनाए।
विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लेकिन, युवक और लड़की के बीच प्रेम संबंध होने के सबूत भी मिले हैं। कोर्ट ने दोनों के लव अफेयर में हुए सहमति के संबंध को रेप नहीं माना और आरोपी के जमानत दे दी।
घर से गायब हो गई थी नाबालिग
physical relations in a love affair सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, लड़की के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत लिखाई थी। तलाश के दौरान पुलिस को लड़की, भिवंडी के वाडा इलाके में युवक के साथ मिली। लड़की ने पुलिस को बताया कि वह और लड़का रिश्ते में थे। उसने यह भी बताया कि 25 से 28 दिसंबर, 2024 के बीच उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे।
कोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पड़ी
ठाणे की विशेष अदालत ने कहा कि युवक को जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि, जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। जज ने शख्स को जमानत देते हुए कई पुराने फैसलों और दूसरे मामलों का हवाला दिया। अदालत ने इस मामले में राहत देते हुए कुछ शर्तों का भी पालन करने का निर्देश भी दिया है।

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