Petrol Pump Licence Rules: पेट्रोल पंप खोलने के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस, प्रदेश सरकार ने खत्म कर दी अनुमति लेने की बाध्यता

Petrol Pump Licence Rules: पेट्रोल पंप खोलने के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस, सरकार ने खत्म कर दी अनुमति लेने की बाध्यता

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  • Publish Date - April 15, 2025 / 08:59 AM IST,
    Updated On - April 15, 2025 / 08:59 AM IST

Petrol Pump Licence Rules: पेट्रोल पंप खोलने के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस / Image Source: File

HIGHLIGHTS
  • पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब राज्य स्तर पर लाइसेंस की जरूरत नहीं
  • केवल केंद्रीय नियमों का पालन करना ही पर्याप्त
  • प्रक्रिया सरल, लागत कम और निवेश के अधिक अवसर

रायपुर: Petrol Pump Licence Rules छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है।

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क्या बदला और क्यों है यह अहम

Petrol Pump Licence Rules पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है।

व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा

अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है।

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राज्य और जनता को क्या लाभ

इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

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क्या पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब भी कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा?

हां, लेकिन केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के तहत। राज्य स्तर पर अलग से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब क्या प्रक्रिया है?

अब आपको केवल केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और पेट्रोलियम कंपनियों की शर्तों का पालन करना होगा।

क्या यह नियम सभी जिलों में लागू होगा?

जी हां, यह अधिसूचना पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है।

क्या पुराने पेट्रोल पंप मालिकों को भी रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी?

राज्य स्तर पर अब रिन्यूअल की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन केंद्र के नियमों का पालन जारी रहेगा।

क्या इससे ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप खोलना आसान होगा?

बिल्कुल। कम कागजी कार्यवाही और सरल प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बेहतर होगी।