Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, दिल्ली मेयर बोले- हम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन

Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, दिल्ली मेयर बोले- हम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन

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  • Publish Date - August 14, 2025 / 11:36 AM IST,
    Updated On - August 14, 2025 / 11:36 AM IST

Stray Dogs/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से आश्रय गृहों में भेजा जाए
  • अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित रख लिया
  • दिल्ली मेयर बोले- हम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन

नई दिल्ली: Delhi Stray Dogs:  दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। इसमें उस 11 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया था कि क्षेत्र में आक्रामक या काटने वाले आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से आश्रय गृहों में भेजा जाए। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Delhi Stray Dogs:  इस बीच दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा की हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। हम भी पशु प्रेमी हैं लेकिन हमारे लिए मानवता प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है।

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Delhi Stray Dogs:  मेयर ने बताया कि प्रशासन ने पहले चरण में उन कुत्तों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जिनकी वजह से काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बीते दिन हमने दिल्ली के विभिन्न जोनों से लगभग 150 ऐसे कुत्तों को उठाया है जो लगातार नागरिकों पर हमला कर रहे थे। इन्हें सुरक्षित तरीके से आश्रय गृहों में भेजा गया है।

"आवारा कुत्तों को आश्रय गृह भेजने" का सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या है?

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश दिया कि जो आक्रामक या काटने वाले आवारा कुत्ते हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आश्रय गृहों में भेजा जाए।

क्या "दिल्ली प्रशासन" इस आदेश पर कार्रवाई कर रहा है?

हाँ, मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि अब तक 150 से अधिक ऐसे कुत्तों को आश्रय गृहों में भेजा गया है और कार्रवाई जारी है।

क्या "सभी आवारा कुत्तों" को हटाया जाएगा?

नहीं, केवल आक्रामक और लगातार काटने वाले कुत्तों को ही हटाया जा रहा है। बाकी कुत्तों को फिलहाल नहीं छेड़ा जा रहा।

"आवारा कुत्तों से बचाव" के लिए आम नागरिक क्या कर सकते हैं?

लोगों को चाहिए कि वे कुत्तों को छेड़ने या उत्तेजित करने से बचें, और स्थानीय प्रशासन को खतरे वाले कुत्तों की जानकारी दें।

क्या यह "आदेश पूरे देश" पर लागू है?

नहीं, यह आदेश फिलहाल दिल्ली-NCR क्षेत्र में लागू किया गया है। अन्य राज्यों में उनके स्थानीय निकाय निर्णय ले सकते हैं।