Waqf Board properties Survey: छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सर्वे शुरू, 7 दिनों के अंदर मांगी गई सारी जानकारी

Waqf Board properties in Chhattisgarh: जानकारी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से इन तमाम संपत्तियों का विवरण सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इसे मुस्लिम समाज की बेहतरी की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं।

  •  
  • Publish Date - February 6, 2025 / 07:31 PM IST,
    Updated On - February 6, 2025 / 08:26 PM IST
HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के मुतवल्लियों के नाम से आदेश जारी
  • प्रदेश के कई मुतवल्लियों ने वक्फ संपत्तियों में जमकर लूट मचाई
  • सारी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन होगी

रायपुर: Waqf Board properties in Chhattisgarh, छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सर्वे शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ ने प्रदेश के तमाम मुतवल्लियों और इंतजामिया कमेटी को पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर वक्फ बोर्ड के नाम पर मौजूद तमाम तरह की संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा है। जानकारी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से इन तमाम संपत्तियों का विवरण सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इसे मुस्लिम समाज की बेहतरी की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं।

मस्जिदों से बाकायदा ऐलान कराने का भी निर्देश

छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के मुतवल्लियों के नाम से जारी ये आदेश छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस ए फारुकी की है। इस आदेश के जरिए उन्होंने तमाम मुतवल्लियों के अधीन आनेवाली हर तरह की वक्फ संपत्तियों की जानकारी मांगी है। इन संपत्तियों में मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, इमामबाड़ा, ताजिया चौकी के साथ साथ मकान, दुकान, कृषि भूमि, स्कूल, प्लॉट, वक्फ अलल औलाद जैसी संपत्ति शामिल हैं।

इन तमाम संपत्तियों से जुड़े राजस्व रिकार्ड, जैसे वक्फनामा, हिबानामा, वक्फ डीड, नजूल शीट की कॉपी वक्फ बोर्ड ने मांगी है। इसके लिए सात दिनों का समय दिया गया है। जारी आदेश में तमाम मुतव्लियों को शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिदों से बाकायदा ऐलान कराने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि समाज के किसी भी लोग के पास वक्फ संपत्ति को लेकर कोई जानकारी हो तो वो भी वक्फ बोर्ड तक पहुंचा सके।

ऐसी सर्वे की जरुरत क्यों पड़ी?

अब सवाल यह है, कि आखिर ऐसी सर्वे की जरुरत क्यों पड़ी? जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम दान कर दी जाती है तो उसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को ही क्यों नहीं है, जो उसे मुतवल्लियों से मांगना पड़ रहा है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज कहते हैं प्रदेश के कई मुतवल्लियों ने वक्फ संपत्तियों में जमकर लूट मचाई है। वक्फ यानी दान की गई संपत्तियों में कुछ की ही जानकारी वक्फ बोर्ड को दी, बाकियों का इस्तेमाल निजी मालिकाना हक जैसा किया। उसे अपने फायदे के लिए यूज किया। कई जगह तो इन संपत्तियों को बेच तक डाला गया। इसके चलते कई मुतव्लियों पर एफआईआर तक हुए हैं। डॉ. सलीम राज कहते हैं, जब सारी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन होगी, तो पारदर्शिता आएगी। इससे वक्फ बोर्ड को मिलने वाला फंड बढ़ेगा और इस फंड से समाज की गरीब, बेवा की बेहतरी के लिए काम हो सकेंगे।

बहरहाल, वक्फ बोर्ड के आदेश को व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए भी मुतवल्लियों तक पहुंचा दिया गया है। बहुत जल्द इसे लेकर प्रदेश के तमाम कलेक्टर को भी निर्देश दिया जाएगा। अगर किसी मुतवल्ली ने वक्फ संपत्तियों की जानकारी छिपाई और वो वक्फ बोर्ड की जानकारी में आ गए, तो उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर राजसात की कार्रवाई भी की जाएगी।

read more: अजीम प्रेमजी, रंजन पई की इकाइयों ने अकासा एयर में निवेश किया

read more: Prayagraj Mahakumbh 2025 : बसंत पंचमी के स्नान के बाद मेला क्षेत्र से विदा होने लगे अखाड़े

No products found.

Last update on 2025-12-05 / Affiliate links / Images from Amazon Product Advertising API

1. वक्फ बोर्ड यह सर्वे क्यों करवा रहा है?

उत्तर: वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों का दुरुपयोग, अवैध बिक्री और गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिली हैं। पारदर्शिता लाने, संपत्तियों का सही रिकॉर्ड रखने और मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए फंड का सही उपयोग करने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है।

2. किन-किन संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है?

उत्तर: इस सर्वे में मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, इमामबाड़ा, ताजिया चौकी, मकान, दुकान, कृषि भूमि, स्कूल, प्लॉट और वक्फ अलल औलाद जैसी संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है।

3. मुतवल्लियों को कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

उत्तर: मुतवल्लियों को वक्फनामा, हिबानामा, वक्फ डीड, नजूल शीट की कॉपी और अन्य राजस्व रिकॉर्ड जमा करने होंगे।

4. जानकारी न देने या गलत जानकारी देने पर क्या कार्रवाई होगी?

उत्तर: अगर कोई मुतवल्ली संपत्तियों की जानकारी छिपाता है और वक्फ बोर्ड को इसकी जानकारी मिलती है, तो उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर राजसात करने की कार्रवाई की जा सकती है।

5. यह आदेश कैसे लागू किया जाएगा?

उत्तर: आदेश को व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए मुतवल्लियों तक पहुंचाया गया है और शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिदों में ऐलान करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही सभी जिलों के कलेक्टरों को भी इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे।