पीड़ित महिला ने Pastor Bajinder Singh को बताया ‘साइको’, कहा जेल से बाहर आने के बाद भी वह अपराध करेगा

Pastor Bajinder Singh: यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता ने कहा, "वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे

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  • Publish Date - March 28, 2025 / 11:01 PM IST,
    Updated On - March 28, 2025 / 11:09 PM IST

Pastor Bajinder Singh, image source: ANI

HIGHLIGHTS
  • मोहाली कोर्ट ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया
  • 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया

मोहाली, पंजाब: Pastor Bajinder Singh, पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता ने कहा, “वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे… बहुत सारी लड़कियों (पीड़ितों) की आज जीत हुई है… मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है…”

पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के पति ने कहा, “हमने इस केस के लिए 7 साल तक संघर्ष किया… वह (दोषी) कोर्ट को गुमराह करता था और विदेश यात्राएं करता था, जबकि कोर्ट के आदेश उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते थे… मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गईं, हम पर हमला किया गया, मैंने 6 महीने जेल में बिताए और फिर मैंने उसे सजा दिलाने की ठानी… हमें न्यायपालिका पर भरोसा था… मैं चाहता हूं कि उसे कड़ी सजा मिले… 6 आरोपी थे, उनमें से 5 पर केस खारिज हो चुका है और पादरी बजिंदर को दोषी ठहराया गया है… हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं…”
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Pastor Bajinder Singh, बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया गया है। मोहाली कोर्ट ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है। इस मामले में एक अप्रैल को सजा का एलान किया जाएगा।

बजिंदर सिंह पर 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

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शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद सिंह फरार हो गए थे। बाद में उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहे थे।

सोमवार को बजिंदर सिंह अदालत में पेश हुआ था, जहां दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार (28 मार्च) को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को सजा सुनाने की तारीख तय की।

पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ आरोप क्या थे?

पादरी बजिंदर सिंह पर 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा था कि पादरी ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

पादरी बजिंदर सिंह को कब दोषी ठहराया गया?

मोहाली की अदालत ने 28 मार्च 2025 को पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया। इस मामले में सजा की तारीख 1 अप्रैल 2025 तय की गई है।

क्या पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ अन्य कोई आरोप थे?

जी हां, पादरी के खिलाफ छह अन्य आरोपी भी थे, लेकिन उनमें से पांच पर मामला खारिज कर दिया गया था, और केवल पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया।

पादरी बजिंदर सिंह ने मामले में क्या प्रतिक्रिया दी थी?

पादरी बजिंदर सिंह ने आरोपों से इनकार किया था और कोर्ट में अपनी सफाई पेश की थी। उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास भी किया था और विदेश यात्राएं करने की कोशिश की थी।