MP News: 7 दिन में हटाएं अपात्र वाहनों से हूटर-सायरन, हाईकोर्ट का सख्त आदेश, RTO और ट्रैफिक DCP को दिए निर्देश
MP News: 7 दिन में हटाएं अपात्र वाहनों से हूटर-सायरन, हाईकोर्ट का सख्त आदेश, RTO और ट्रैफिक DCP को दिए निर्देश

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- हाईकोर्ट का सख्त आदेश,
- 7 दिन में हटाएं अपात्र वाहनों से हूटर-सायरन,
- दुकानों पर बिक्री भी होगी बंद,
इंदौर: Indore News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर में चल रहे अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन और नीली-पीली बत्तियां हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक डीसीपी को आदेशित किया है कि वे 7 दिन के भीतर इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। MP News
MP News: हाई कोर्ट ने यह कदम एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया है जिसमें बताया गया था कि कई निजी वाहनधारक अपने वाहनों में गैरकानूनी तरीके से हूटर, सायरन और पुलिस जैसी लाइटें लगाकर सड़कों पर आतंक मचाते हैं। इससे न केवल आम नागरिकों में भय का माहौल बनता है बल्कि यह यातायात व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है।
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MP News: कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि शहर में कई दुकानों पर खुलेआम हूटर और सायरन बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे उपकरणों की बिक्री पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 7 दिनों के भीतर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ मिलकर ऐसे वाहनों की पहचान करें। अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन और नीली/पीली लाइटें तुरंत हटाई जाएं।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अधिकृत पुलिस वाहनों को ही हूटर और सायरन लगाने की अनुमति होती है। निजी वाहनों में इनका उपयोग गैरकानूनी है।
लेखक के बारे में
टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।
और भी पढ़ें...Web Title: MP News: Remove hooter-siren from ineligible vehicles within 7 days
इंदौर
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