जगदलपुर: Jagdalpur News: समय पर होम लोन की किस्त चुकाने के बावजूद ज़मीन के कागज़ समय पर न लौटाना बैंक को भारी पड़ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कलेक्टोरेट शाखा द्वारा तय समयसीमा में दस्तावेज़ न देने पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Jagdalpur News: बता दे की जगदलपुर निवासी सरोज देवी और अखिलेश चौहान ने बैंक से होम लोन लिया था। लोन की आखिरी किश्त जमा करने के बाद भी 30 दिन के अंदर उन्हें ज़मीन के कागज़ नहीं मिले. इस पर दोनों ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि बैंक की यह लापरवाही सेवा में कमी है।
Jagdalpur News: आयोग ने बैंक को हर दिन की देरी के लिए पांच हजार रुपये की दर से ढाई लाख रुपए हर्जाना चुकाने का आदेश दिया। बैंक ने दस्तावेज़ आखिरकार 50वें दिन लौटाए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दस्तावेज़ लौटाना बैंक की जिम्मेदारी है और तय समयसीमा में ऐसा न करना नियमों का उल्लंघन है।