Reported By: Dr.Jawahar Surisetti
,Sub inspector vikesh chauhan rape case || Image- IBC24 News File Archive
जगदलपुर: शादी का भरोसा देकर दुष्कर्म करने और पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने के मामले में अदालत ने सब इंस्पेक्टर विकेश चौहान को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। (Sub inspector vikesh chauhan rape case) इसके साथ ही उस पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(ढ) के तहत 10 साल और धारा 494 के तहत 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए आरोपी को कुल 10 साल की सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक, विकेश चौहान की पहचान पीड़िता से फेसबुक के जरिए हुई थी। दोनों एक-दूसरे के दूर के रिश्तेदार भी बताए गए हैं। बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताया और युवती से शादी करने का भरोसा दिलाया। साल 2018 में विकेश युवती के माता-पिता से मिला और शादी का आश्वासन दिया। इसके बाद वह युवती को अपने साथ जगदलपुर ले आया। दोनों साथ रहने लगे।
आरोप के अनुसार, 6 जनवरी 2019 को आरोपी ने शादी का भरोसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों ने चित्रकोट स्थित शिव मंदिर में विवाह भी किया और पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे।
कुछ समय बाद युवती को पता चला कि विकेश चौहान की पहली पत्नी अभी जीवित है और दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। (Sub inspector vikesh chauhan rape case) यह जानकारी सामने आने के बाद युवती ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और अदालत में पेश किए।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विकेश चौहान को दोषी माना। कोर्ट ने दुष्कर्म और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में उसे सजा सुनाई। अदालत के फैसले के अनुसार, दोनों धाराओं में सुनाई गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी और आरोपी को कुल 10 साल का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Heera Lal Nag
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