Subsidized Fertilizer Sales Stopped: राज्य में सब्सिडी वाले खाद की बिक्री पर रोक.. सरकार ने जारी किया आदेश, जानें कब से फिर होगी सप्लाई शुरू

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मध्यप्रदेश सरकार ने 14 अगस्त से अनुदानित खाद की बिक्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। स्टॉक मिलान के बाद बिक्री शुरू होगी।

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  • Publish Date - August 15, 2026 / 06:44 PM IST,
    Updated On - August 15, 2026 / 06:51 PM IST

Subsidized Fertilizer Sales Stopped in Madhya Pradesh || Image- AI generated File

HIGHLIGHTS
  • अनुदानित खाद की बिक्री पर लगी रोक
  • स्टॉक मिलान के बाद बिक्री होगी शुरू
  • 14 अगस्त को जारी हुआ सरकारी आदेश

भोपाल: मध्यप्रदेश में खरीफ सीजन के बीच खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने 14 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। (Subsidized Fertilizer Sales Stopped in Madhya Pradesh) आदेश के मुताबिक प्रदेश में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के अनुदानित खाद की बिक्री नहीं की जाएगी।

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स्टॉक के मिलान के बाद शुरू होगी बिक्री

विभाग ने यह फैसला भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल पर दर्ज खाद के स्टॉक और प्रदेश के खाद विक्रेताओं के पास मौजूद वास्तविक स्टॉक का मिलान करने के लिए लिया है। विभाग के अनुसार खाद के स्टॉक का मिलान यानी रिकन्सिलिएशन किया जाना है, ताकि पोर्टल पर दर्ज मात्रा और वास्तविक उपलब्ध खाद की स्थिति स्पष्ट हो सके।

आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

आदेश के तहत बिक्री पर रोक की अवधि में विपणन संघ के बिक्री केंद्रों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, एमपी एग्रो के बिक्री केंद्रों और निजी खाद विक्रेताओं के केंद्रों से किसी भी प्रकार के अनुदानित खाद की बिक्री नहीं की जाएगी। (Subsidized Fertilizer Sales Stopped in Madhya Pradesh) संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Q1. मध्यप्रदेश में खाद की बिक्री पर रोक क्यों लगी?

आईएफएमएस पोर्टल के स्टॉक और वास्तविक उपलब्ध खाद का मिलान करने के लिए बिक्री रोकी गई।

Q2. खाद की बिक्री कब शुरू होगी?

स्टॉक मिलान पूरा होने और सरकार के अगले आदेश के बाद बिक्री दोबारा शुरू होगी।

Q3. किन विक्रेताओं पर बिक्री रोक लागू है?

सहकारी समितियों, विपणन संघ, एमपी एग्रो और निजी खाद विक्रेताओं पर रोक लागू है।