शादी में 200 और अंत्येष्टि में केवल 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, कोरोना को लेकर इंदौर में नया आदेश जारी

इंदौर जिला प्रशासन ने शादी और अंत्येष्टि में सीमित लोगों की मौजूदगी को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है।

शादी में 200 और अंत्येष्टि में केवल 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, कोरोना को लेकर इंदौर में नया आदेश जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: January 5, 2022 9:39 am IST

इंदौर। कोरोना ने एक बार फिर प्रशासन को पाबंदियां लगाने को मजबूर कर दिया है। बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर ​इंदौर जिला प्रशासन ने शादी और अंत्येष्टि में सीमित लोगों की मौजूदगी को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार शादियों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं अंत्येष्टि में केवल 50 लोग के शामिल होने का नया आदेश जारी किया है। मालूम होगा कि इंदौर में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू पहले से लागू हैं। वहीं स्कूलों को लेकर आदेश भी जारी हुआ है। इस बीच आज शादी समारोह और अंत्येष्टि को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है।

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देखें कोरोना आंकड़ें
मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटों में 308 कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 7 लाख 94 हजार 769 संक्रमित हो चुके हैं। जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 1 मरीज की मौत हुई। अब तक हुई 10 हजार 534 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मध्यप्रदेश में आज 51 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं MP में अब तक 7 लाख 83 हजार 206 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब मध्यप्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 हो गई है।

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