Gwalior News : शादी के बाद दूसरी पत्नी के सामने आई पति की काली करतूत, सच जानकर उड़े होश, परिजनों के साथ पहुंची थाने, जानिए पूरा माजरा

Triple Talaq in Gwalior : ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है। लेकिन कुछ मुस्लिम इस प्रथा के सहारे अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं।

Gwalior News : शादी के बाद दूसरी पत्नी के सामने आई पति की काली करतूत, सच जानकर उड़े होश, परिजनों के साथ पहुंची थाने, जानिए पूरा माजरा

Triple Talaq in Gwalior

Modified Date: January 11, 2024 / 04:13 pm IST
Published Date: January 11, 2024 4:06 pm IST

Triple Talaq in Gwalior : ग्वालियर। ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है। लेकिन कुछ मुस्लिम इस प्रथा के सहारे अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्वालियर में सामने आया है। जहां पहली शादी छिपाकर दूसरी बार दूल्हा बने युवक की करतूत नई दुल्हन के सामने आ गई। उसकी करतूत सामने आने के बाद वह उसे प्रताड़ित करने लगा और पत्नी के मायके आकर तीन तलाक बोलकर उससे नाता तोड़ दिया। जिसकी उसकी पत्नी ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत की। वही पुलिस ने इसकी शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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Triple Talaq in Gwalior : दरअसल, जनकगंज थाना क्षेत्र के मूर्ति वाला मोहल्ला गेंडे वाली सड़क निवासी 25 वर्षीय रानी खान ने शिकायत की है कि उसका निकाह मुरैना ग्राम झरेना निवासी इरफान खान से 27 नवंबर 2020 को हुआ था। निकाह के बाद वह ससुराल पहुंची। जहां पर पंद्रह दिन तक पति ने उसे अच्छे से रखा। इसके बाद पति परेशान करने लगा। इसी बीच दिसंबर माह में उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा था और उसे धोखे में रखकर निकाह किया गया है। जब इसके बारे में पति से बात की तो वह उसकी मारपीट करने लगा। लगातार मिल रही प्रताड़ना की शिकायत पीड़िता ने अपने परिजनों से की तो बातचीत के बाद समझौता हुआ और वह फिर से उसके साथ रहने लगी।

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कुछ दिन बाद पति इरफान उससे काम से बाहर जाने की कहकर चला गया और फिर जब वह वापस आया तो उसने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। जब परिजनों ने समझाने का प्रयास किया तो पत्नी के मायके जा कर उससे तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़कर चला गया। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी ने एक अन्य युवती से तीसरा निकाह कर लिया है। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। वही पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 1860 का दोषी मानकर मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।

 

ग्वालियर से महेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years