RI और पटवारी की अपील हुई खारिज, इस मामले पर दोनों आरोपियों को सुनाई थी 4 साल की सजा

Patwari and RI's appeal dismissed: RI और पटवारी की अपील हुई खारिज, both the accused were sentenced to 4 years in this case

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  • Publish Date - September 13, 2022 / 08:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

Threatening letter to Former HM

ग्वालियर। Patwari and RI’s appeal dismissed: RI आनंद शुक्ला और पटवारी शिवा भदोरिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। रिश्वतखोर पटवारी और आरआई की अपील खारिज हो गई है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई थी। बता दे कि 29 अगस्त को विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई थी। जिसके बाद सजा के खिलाफ पटवारी और आरआई ने हाईकोर्ट में की अपील थी। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले पर अपील लगाई।

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Patwari and RI’s appeal dismissed: दरअसल, जमीन के सीमांकन के लिए किसान से 15 हज़ार की रिश्वत ली थी। जिन्हें लोकयुक्त ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आरआई और पटवारी ने पील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब अपील खारिज होने पर दोनों आरोपियों को जेल जाना होगा।

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