Bhopal NGT Crackers Order : सावधान! शादी-बारात और जन्मदिन पर इस काम के लिए लेनी होगी कलेक्टर की परमिशन, जरा सी चूक और सीधे नपेंगे थाना प्रभारी

भोपाल में शादी, बारात और जन्मदिन जैसे आयोजनों में पटाखे चलाने के लिए अब कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। NGT के आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है, जबकि पटाखों की लड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Bhopal NGT Crackers Order : सावधान! शादी-बारात और जन्मदिन पर इस काम के लिए लेनी होगी कलेक्टर की परमिशन, जरा सी चूक और सीधे नपेंगे थाना प्रभारी

Bhopal NGT Crackers Order / Image Source : AI GENERATED

Modified Date: May 14, 2026 / 10:08 am IST
Published Date: May 14, 2026 9:53 am IST
HIGHLIGHTS
  • भोपाल में शादी, बारात और जन्मदिन पर पटाखे चलाने के लिए कलेक्टर की लिखित अनुमति जरूरी होगी।
  • केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति है, जबकि पटाखों की लड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और अदालत की अवमानना मानी जाएगी।

भोपाल: Bhopal NGT Crackers Order  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब शादी-बारात या जन्मदिन के जश्न में पटाखा फोड़ने से पहले कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, त्योहारों के अलावा किसी भी अन्य मौके पर यदि पटाखे चलाने हैं, तो प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है।

ग्रीन पटाखों को मंजूरी, लड़ियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध

एनजीटी की ओर से जारी इस आदेश के तहत केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को ही मंजूरी दी गई है, जबकि पटाखों की लड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। Green Crackers Allowed NGT  आदेश में साफ किया गया है कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।

नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई

एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियमों की अनदेखी या प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल वाले मामलों को सीधे तौर पर अदालत की अवमानना माना जाएगा और इसके तहत दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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