Bhopal NGT Crackers Order / Image Source : AI GENERATED
भोपाल: Bhopal NGT Crackers Order मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब शादी-बारात या जन्मदिन के जश्न में पटाखा फोड़ने से पहले कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, त्योहारों के अलावा किसी भी अन्य मौके पर यदि पटाखे चलाने हैं, तो प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है।
एनजीटी की ओर से जारी इस आदेश के तहत केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को ही मंजूरी दी गई है, जबकि पटाखों की लड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। Green Crackers Allowed NGT आदेश में साफ किया गया है कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।
एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियमों की अनदेखी या प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल वाले मामलों को सीधे तौर पर अदालत की अवमानना माना जाएगा और इसके तहत दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।