Bhopal News: युवक ने किताब पढ़कर बनाना सीखा नकली नोट, लोगों के साथ किया ऐसा धोखा, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे आप…

नकली नोट छापकर बाजार में खपाने के आरोप में युवक गिरफ्तार

Bhopal News: युवक ने किताब पढ़कर बनाना सीखा नकली नोट, लोगों के साथ किया ऐसा धोखा, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे आप…

Bhopal News/ image source: IBC24

Modified Date: November 16, 2025 / 03:31 pm IST
Published Date: November 16, 2025 1:10 pm IST
HIGHLIGHTS
  • भोपाल पुलिस ने नकली नोट छापने और खपाने वाले युवक को गिरफ्तार किया।
  • आरोपी युवक विवेक यादव (21) उत्तर प्रदेश के देवरिया का निवासी।
  • पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने अकेले ही नकली नोट बनाकर बाजार में खपाए।

Bhopal News: भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में खपाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक विवेक यादव (21) मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है और पिछले एक साल में छह लाख रुपये मूल्य के नकली नोट बाजार में खपा चुका है।

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की कार्रवाई

पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए युवक को शुक्रवार देर शाम निशातपुरा क्षेत्र से हिरासत में लिया, उसके पास से 500-500 के 23 नकली नोट बरामद किए गए।

पुलिस उपाधीक्षक ने दी जानकारी

भोपाल के अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक (जोन-2) गौतम सोलंकी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया है कि पुलिस से बचने के लिए उसने किसी अन्य को अपने साथ इस काम में नहीं जोड़ा था और वह खुद ही नोटों की छपाई से लेकर उन्हें बाजार में खपाने का काम किया करता था।सोलंकी ने बताया कि नोटों को खपाने के लिए वह शहर के बाहरी इलाकों में स्थित किराना और पान-गुटखे की छोटी-छोटी दुकानों को निशाना बनाता था, जहां वह 20-30 रुपये का सामान खरीदकर पांच सौ के नकली नोट खपा देता था।उन्होंने बताया कि आरोपी युवक इतनी सफाई से नकली नोट बनाता था कि जल्दी से कोई इसे पहचान नहीं पाता था।

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किताबों को पढ़कर सीखा नकली नोट बनाना

Bhopal News: पुलिस ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने मुंबई में रहकर प्रिंटिंग का अनुभव हासिल किया और किताबें पढ़ कर उसने नकली नोट छापने के गुर सीखे। उन्होंने कहा कि नोट असली लगे, इसके लिए आरोपी युवक उच्च गुणवत्ता वाले छपाई मशीन, कागज और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता था और कुछ की खरीदारी आनलाइन माध्यम से करता था। सोलंकी ने कहा कि आरोपी युवक को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 178 और 185 के तहत गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ये धाराएं बैंक-नोट के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी सिक्के, स्टाम्प की जालसाजी करने और धोखाधड़ी से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने से संबंधित हैं और इनमें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

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लेखक के बारे में

पत्रकारिता और क्रिएटिव राइटिंग में स्नातक हूँ। मीडिया क्षेत्र में 3 वर्षों का विविध अनुभव प्राप्त है, जहां मैंने अलग-अलग मीडिया हाउस में एंकरिंग, वॉइस ओवर और कंटेन्ट राइटिंग जैसे कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया। IBC24 में मैं अभी Trainee-Digital Marketing के रूप में कार्यरत हूँ।