10 Year Girl Raped In Thane| Photo Credit: IBC24 File Photo
Bhopal Rape and Murder Case: भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी अतुल भालसे को मृत्युदंड और आरोपी माँ और बहन को 2 -2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 04 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। करीब साढ़े पांच महीने चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
पूरा मामला 24 सितंबर 2024 का है, जब आरोपी ने नगर निगम की फॉगिंग के दौरान वाजपेई मल्टी में शाहजहांनाबाद इलाके में रहने वाली 5 साल की मासूम का अपहरण कर पहले दुष्कर्म किया फिर बेरहमी से हत्या कर शव घर में पानी की टंकी में तोड़ मरोड़कर छुपा दिया था। आरोपी ने पहले तो बच्ची के शव को बिस्तर के नीचे छिपाया था, लेकिन बदबू और मक्खी की वजह से उसे प्लास्टिक के टैंक में डालकर ऊपर से जूते और चप्पल रख दिए।
घटना के दौरान मासूम के पिता-मां दोनों कहीं गए हुए थे, बच्ची दादी के साथ घर पर थी। बच्ची दादी के पास से दूसरे फ्लैट में किताब लेने गई और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की धारा में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया और बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। गुरुवार को मासूम का शव मिला। रातभर सर्चिंग के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। अगले दिन सुबह फिर सर्चिंग शुरू की। इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर जांच शुरू की। इलाके के सीसीटीवी, नाला, लोगों के घरों की जांच की गई।
27 सितंबर की सुबह नगर निगम से मल्टी के पिछले हिस्से ही सफाई कराई जा रही थी। सगभग 48 घंटे बाद बिल्डिंग के पास ही बंद घर में सृष्टि की लाश मिली। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 20 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। अतुल निहाले ने बच्ची का रेप कर हत्या की थी। अतुल की बहन चंचल भालसे ने शव छुपाने में मदद की और आरोपी की मां बसंती बाई ने इस घटना के जानकारी सब से छुपाई । विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने इस मामले में 10 मार्च को तीनों को दोषी ठहराया था।