MP Land Registry New Rule: जमीन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए पटवारी ऑफिस के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, सीएम ने किया बड़ा ऐलान
MP Land Registry New Rule: जमीन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए पटवारी ऑफिस के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, सीएम ने किया बड़ा ऐलान
Rs 125 bonus on wheat, image source: ibc24
CM Mohan Yadav Big Announcement for Land Registry: भोपाल। मध्यप्रदेश की सत्ता में एक बार फिर बीजेपी की सरकार ने कब्जा जमाया है। सीएम बनते ही डॉ.मोहन यादव एक्शन मोड पर हैं। एक तरफ जहां आज उन्होंने इंदौर के हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि देने पर स्वीकृति प्रदान की तो वहीं, अब भूमि रजिस्ट्री को लेकर भी राहत दी है।
Read more: Mohammad Akbar challenged BJP: ‘प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान है तो सामने लाए BJP सरकार…’ कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने दी खुली चुनौती
भूमि की रजिस्ट्री पर सीएम का बड़ा ऐलान
सीएम मोहन यादव ने कहा, कि अब भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद पटवारी को उसका नामांतरण करना पड़ेगा। साथ ही इसमें लापरवाही करने वाले पटवारियों और जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, कि इस नियम की बहुत ज्यादा ही जरूरत थी क्योंकि रजिस्ट्री के बाद लोग महीनो तक नामांतरण के लिए भटकते रहते थे।
Read more: Indore Hukumchand Mill Case: हुकुमचंद मिल के मजदूरों के लिए खुशखबरी… जल्द मिलेगी बकाया राशि, सीएम मोहन यादव ने दी स्वीकृति
1 जनवरी 2024 से नियमों में होगा बदलाव
1 जनवरी 2024 से नियमों में बदलाव हो जाएगा। जैसे ही नागरिक रजिस्ट्री करवाएंगे, उसके साथ ही अपने आप नामांतरण हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने के बाद 15 दिन के अंदर ही अपने आप नामांतरण हो जाएगा। अभी तक लोगों को नामांतरण कराने के लिए अलग से भटकना होता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद नामांतरण में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की गुंजाईश होती है। अब जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। दफ्तरों की चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद पटवारी को उसका नामांतरण करना पड़ेगा।
लापरवाही करने वाले पटवारियों और जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी: CM pic.twitter.com/rFiMNfhNxZ
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 19, 2023

Facebook



