Bhopal News: भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज मामले में हाईकोर्ट का आदेश, कहा-ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापिस ले सरकार
Jabalpur News: भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज मामले में HC का आदेश आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लेने को कहा है।
- भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज मामले में HC का आदेश
- ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापिस ले सरकार : HC
- HC ने पाया PWD विभाग ने जैसी दी डिज़ाइन ठेकेदार ने वैसा बनाया ब्रिज
Bhopal News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में “90 डिग्री ब्रिज” के नाम से जाने जाना वाला ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज आजकल चर्चा में है। वजह है इस ब्रिज का 90 डिग्री वाला तीखा कर्व। इस ब्रिज का तीखा 90 डिग्री का मोड़ न केवल ट्रैफिक के लिए खतरा बन गया है, बल्कि इसे लेकर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर भी बहस छिड़ गई है। दरअसल, इस मामले में सरकार ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया था। पर अब सरकार के इस आदेश पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है।जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापिस लेने को कहा है।
HC ने रिपोर्ट में पाया ठेकेदार ने आदेश अनुसार काम किया
Bhopal News: हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान PWD विभाग और ठेकेदार के बीच की भूमिका को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया और पाया कि ब्रिज की जो डिजाइन लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा दी गई थी, ठेकेदार ने उसी के अनुसार निर्माण कार्य किया।
हाईकोर्ट ने ठेकेदार को बताया बलि का बकरा
कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में ठेकेदार को “बलि का बकरा” करार देते हुए कहा-‘अब बलि का बकरा बाहर हो गया है, अब किसी ना किसी का सिर तो कटेगा’ इससे यह साफ इशारा मिल रहा है कि अदालत अब जिम्मेदारी तय करने की ओर बढ़ रही है।
Bhopal News: वहीं अब, हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर तय की है।
क्या है 90 डिग्री पुल का मामला?
दरअसल, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बना 90 डिग्री ब्रिज का मामला डिजाइन की कमियों से जुड़ा हुआ ह, जिसमें ऐशबाग रेलवे ब्रिज को 90 डिग्री की मोड़ से बनाया गया, जिससे कई सारे सवाल उठने लगे। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सात पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को निलंबित किया था और ठेकेदार व डिजाइन कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सरकार के इसी फैसले पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है।

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