Petrol will not be available without helmet: भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क दुघर्टनाओं और सड़क हादसे से होने वाली मौत को रोकने और सुरक्षित यातायात के लिए आज से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट को लेकर राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में सख्ती दिखेगी। इसके लिए निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए है। पुलिस कमिश्नर भोपाल इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी हुए हैं। सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अब अनिवार्य होगा।
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Petrol will not be available without helmet: स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बिना हेलमेट चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर पेट्रोल संचालकों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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Petrol will not be available without helmet: बता दें कि मध्य प्रदेश में 2021 में कुल 48,877 सड़क हादसे हुए है। इनमें 12,057 मौत और 48,956 लोग घायल हुए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 28,175और शहरी क्षेत्र में 20,702सड़क हादसे हुए हैं। आकड़ो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में शहर की तुलना में 71% मृत्युदर है।
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Petrol will not be available without helmet: इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे पर कुल 11030 सड़क दुर्घटना हुई हैं। इनमें 3890 लोगों की मौत हो गई। स्टेट हाईवे पर 11475 सड़क दुर्घटनाओं में 3022 लोगों की मौत हुई। सड़क दुर्घटना में 53% मौतें राजमार्गो पर हुई। प्रदेश की अन्य सड़कों पर करीब 26372 सड़क दुर्घटनाओं में 5646 लोगों की मौत हुई।
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