Madhya Pradesh News: 8.45 लाख छात्रों को मिलेगी फीस राहत, सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे 489 करोड़ की प्रतिपूर्ति, 29 सितंबर को एक क्लिक में देंगे राहत

Madhya Pradesh News: 8.45 लाख छात्रों को मिलेगी फीस राहत, सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे 489 करोड़ की प्रतिपूर्ति, 29 सितंबर को एक क्लिक में देंगे राहत

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  • Publish Date - September 26, 2025 / 07:08 PM IST,
    Updated On - September 26, 2025 / 07:08 PM IST

Madhya Pradesh News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव 29 सितंबर को करेंगे फीस प्रतिपूर्ति
  • 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की होगी प्रतिपूर्ति
  • अशासकीय स्कूलों को CM यादव देंगे 489 करोड़

भोपाल : Madhya Pradesh News:  मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्‍कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम हरदा जिले के खिरकिया नगर में 29 सितम्बर, 2025 को होगा।

राज्य शिक्षा केन्द्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गयी है। प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क अध्ययनरत करीब 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

Madhya Pradesh News:  उल्‍लेखनीय है कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके ग्राम, वार्ड अथवा पड़ोस में स्थित स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्‍यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रदेश में लगभग 8.50 लाख बच्चे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। पूर्व के वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या को देखा जाये तो सत्र 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्‍क अध्‍ययन से लगभग 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इन बच्चों की निजी विद्यालयों में नि:शुल्‍क शिक्षण व्‍यवस्‍था के तहत राज्‍य सरकार द्वारा अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रूपये की फीस प्रतिपूर्ति की गयी है।

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"शिक्षा का अधिकार अधिनियम" के तहत फीस प्रतिपूर्ति कैसे प्राप्त होती है?

उत्तर: स्कूल पोर्टल पर छात्र की जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, राज्य सरकार की ओर से ई-पेमेंट के माध्यम से फीस सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाती है।

"शिक्षा का अधिकार अधिनियम" के तहत कौन से बच्चे पात्र होते हैं?

उत्तर: वंचित समूह (SC/ST, पिछड़े वर्ग) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के वे बच्चे जो अपने वार्ड, ग्राम या पास के स्कूल में प्रवेश चाहते हैं, पात्र होते हैं।

क्या "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" सभी निजी स्कूलों में लागू होता है?

उत्तर: यह प्रावधान केवल गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होता है, जहां पहली कक्षा में 25% सीटें नि:शुल्क दी जाती हैं।

"फीस प्रतिपूर्ति" का भुगतान कब और कैसे होता है?

उत्तर: यह भुगतान शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के बाद प्रस्तावों की जांच के आधार पर एक साथ ई-पेमेंट से किया जाता है।

यदि स्कूल "फीस प्रतिपूर्ति" नहीं स्वीकार करता तो क्या करें?

उत्तर: ऐसी स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या RTE हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है।