MP News: दिवाली पर इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, सरकार ने लागू किया एस्मा, अब 3 महीने तक छुट्टी नहीं ले सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी, हर हाल में ड्यूटी अनिवार्य

MP News: दिवाली पर इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, सरकार ने लागू किया एस्मा, अब 3 महीने तक छुट्टी नहीं ले सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी, हर हाल में ड्यूटी अनिवार्य MP Electricity Employee Rules

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  • Publish Date - October 17, 2025 / 11:00 AM IST,
    Updated On - October 17, 2025 / 11:00 AM IST

MP News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • बिजली कर्मचारियों के लिए कड़ा आदेश,
  • दीपावली पर बिजली कर्मियों पर एस्मा लागू,
  • 3 महीने तक नहीं ले सकेंगे छुट्टी,

भोपाल: MP News:  दीपावली त्योहार के दौरान प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने प्रदेश की छह बिजली कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। MP Electricity Employee Rules

MP Electricity Employee Rules: इसके तहत अगले तीन माह तक कोई भी कर्मचारी कार्य से इनकार नहीं कर सकेगा साथ ही अवकाश भी केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृत किया जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह आदेश प्रदेश की सभी छह बिजली कंपनियों पर लागू रहेगा। दीपावली जैसे बड़े पर्व के दौरान बिजली की खपत बढ़ने और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल समाधान के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

MP News:  सरकार नहीं चाहती कि त्योहार के समय बिजली आपूर्ति में कोई बाधा आए इसलिए कर्मचारियों की हड़ताल, काम से इंकार या लंबी छुट्टियों पर सख्ती की गई है। अब अगले तीन महीनों तक बिजली कंपनियों के कर्मचारी न तो काम से मना कर सकेंगे और न ही बिना कारण अवकाश पर जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी मंजूर की जाएगी वो भी संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति से। MP Electricity Employee Rules

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मध्यप्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम क्या है?

("मध्यप्रदेश बिजली सेवा अधिनियम") यह अधिनियम कर्मचारियों को आवश्यक सेवा में काम से इंकार करने से रोकता है, ताकि बिजली जैसे जरूरी सेवाओं में व्यवधान न आए।

इस अधिनियम का दीपावली के दौरान क्यों लागू किया गया?

("दीपावली बिजली सेवा अधिनियम") दीपावली पर बिजली की खपत बढ़ जाती है, इसलिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

क्या कर्मचारी तीन महीने तक छुट्टी नहीं ले पाएंगे?

("मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी अवकाश नियम") कर्मचारी केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों की अनुमति से ही छुट्टी ले सकेंगे।