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भोपाल: MP News: दीपावली त्योहार के दौरान प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने प्रदेश की छह बिजली कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। MP Electricity Employee Rules
MP Electricity Employee Rules: इसके तहत अगले तीन माह तक कोई भी कर्मचारी कार्य से इनकार नहीं कर सकेगा साथ ही अवकाश भी केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृत किया जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह आदेश प्रदेश की सभी छह बिजली कंपनियों पर लागू रहेगा। दीपावली जैसे बड़े पर्व के दौरान बिजली की खपत बढ़ने और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल समाधान के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
MP News: सरकार नहीं चाहती कि त्योहार के समय बिजली आपूर्ति में कोई बाधा आए इसलिए कर्मचारियों की हड़ताल, काम से इंकार या लंबी छुट्टियों पर सख्ती की गई है। अब अगले तीन महीनों तक बिजली कंपनियों के कर्मचारी न तो काम से मना कर सकेंगे और न ही बिना कारण अवकाश पर जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी मंजूर की जाएगी वो भी संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति से। MP Electricity Employee Rules