Villagers will also have to pay property tax: भोपाल। मध्य प्रदेश में अब गांव वालों को भी संपत्तिकर देना होगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिसमें 6 हजार रुपए से ज्यादा कीमत वाले मकान,जमीन पर टैक्स लगेगा। गांव की सभी प्राइवेट और व्यवसायिक संपत्ति पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा हाट बाजार और दुकानों से भी बाजार फीस वसूली जाएगी। जिसके लिए अनिवार्य रुप से बाजार फीस लेने के भी निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जारी किए गए है। विभाग ने बाजार फीस वसूली की कैशलैस व्यवस्था पर जोर दिया है। जिसमें वसूली गई राशि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
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