MP Police Social Media Rules / Image Source : IBC24 / AI GENERATED
भोपाल: MP Police Social Media Rules सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए भोपाल पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। खंडवा और छिंदवाड़ा में सोशल मीडिया के माध्यम से बिगड़े माहौल और बढ़ती हिंसक घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
पुलिस आयुक्त ने खंडवा और छिंदवाड़ा में घटी माहौल बिगाड़ने वाली घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया है। Bhopal online content restriction इसके तहत भोपाल पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। पुलिस का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार किए जा रहे कमेंट्स और क्रॉस-कमेंट्स समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, जिससे शहर की कानून व्यवस्था और शांति भंग होने का खतरा बना हुआ है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसी पोस्ट, संदेश, फोटो या वीडियो जो धार्मिक, जातीय या सामाजिक आधार पर नफरत फैलाते हैं, उन्हें साझा करना दंडनीय अपराध होगा। विशेष रूप से उन लोगों को चेतावनी दी गई है जो बिना पुष्टि किए विवादित सामग्री को फॉरवर्ड करते हैं या उस पर उकसाने वाली प्रतिक्रिया देते हैं। Bhopal News भोपाल पुलिस ने साफ कहा है कि ऑनलाइन अराजकता फैलाने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।