HC on Hindu-Muslim Marriage: हाईकोर्ट ने हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी पर सुनाया बड़ा फैसला, जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार

HC on Hindu-Muslim Marriage: हाईकोर्ट ने हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी पर सुनाया बड़ा फैसला, जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार

  •  
  • Publish Date - May 30, 2024 / 04:22 PM IST,
    Updated On - May 30, 2024 / 04:24 PM IST

HC on Hindu-Muslim Marriage

जबलपुर: HC on Hindu-Muslim Marriage मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला ​सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध विवाह नहीं है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अंतर-धार्मिक विवाह के लिए पुलिस सुरक्षा की माँग को भी खारिज कर दिया।

Read More: PM Kisan Samman Nidhi 17 Kist: इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त, देखिए पूरी डिटेल

HC on Hindu-Muslim Marriage दरअसल, एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली थी और शादी से पहले दोनों ने धर्मांतरण नहीं किया था। लड़की ये चाहती थी कि वो हिंदू धर्म में ही रहकर तो वहीं मुसलिम लड़का भी इस्लाम धर्म में रहकर करना चाहता था। साथ ही दोनों लिविंग में भी नहीं रहना चाहते थे। पर दोनों अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए शादी को रजिस्टर करवाना चाहते थे।

Read More: IBC24 Fact Check: लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का समर्थन करते राहुल गांधी का वीडियो वायरल, यहां जानें क्या है सच 

जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो ये पाया कि मु​स्लिम पर्सनल लॉ के जो प्रावधान है उसके मुताबिक यदि कोई भी पक्ष इस्लाम कबूल नहीं किया तो ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं देता। लिहाजा बिना धर्मांतरण किए ये शादी वैध नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने इस तरह की शादी को अवैध करार दिया है।

इस बार देश में बनेगी किसकी सरकार? पीएम के तौर पर कौन है आपकी पसंद? आप भी दें अपनी राय IBC24 के एग्जिट पोल सर्वे में

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsAp