HC on Hindu-Muslim Marriage
जबलपुर: HC on Hindu-Muslim Marriage मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध विवाह नहीं है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अंतर-धार्मिक विवाह के लिए पुलिस सुरक्षा की माँग को भी खारिज कर दिया।
HC on Hindu-Muslim Marriage दरअसल, एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली थी और शादी से पहले दोनों ने धर्मांतरण नहीं किया था। लड़की ये चाहती थी कि वो हिंदू धर्म में ही रहकर तो वहीं मुसलिम लड़का भी इस्लाम धर्म में रहकर करना चाहता था। साथ ही दोनों लिविंग में भी नहीं रहना चाहते थे। पर दोनों अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए शादी को रजिस्टर करवाना चाहते थे।
जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो ये पाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो प्रावधान है उसके मुताबिक यदि कोई भी पक्ष इस्लाम कबूल नहीं किया तो ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं देता। लिहाजा बिना धर्मांतरण किए ये शादी वैध नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने इस तरह की शादी को अवैध करार दिया है।