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Dhar Cow Slaughter: निर्माणाधीन मकान में गौवंश की हत्या, जानकारी मिलते ही SDOP ने मौके पर दी दबिश, भारी मात्रा में गोमांस जब्त
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निर्माणाधीन मकान में गौवंश की हत्या, जानकारी मिलते ही SDOP ने मौके पर दी दबिश, Cows were killed in a house under construction in Dhar, SDOP raided the spot
धारः Dhar Cow Slaughter मध्यप्रदेश के धार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के धरमपुरी में निर्माणाधीन मकान से भारी मात्रा में गौ मांस बरामद किया गया है। जब्त किए मांस के अवशेष जांच के लिए भेजे गए है। इस मामले में धरमपुरी पुलिस ने मकान मालिक सगीर खान सहित अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
Dhar Cow Slaughter पूरा मामला धरमपुरी थाना क्षेत्र के मेव नगर इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेव नगर पुनर्वास क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में गोवंश की हत्या की गई है। सूचना के बाद मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाल (आईपीएस) पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक की जांच के बाद करीब 32 किलो मांस के अवशेष जब्त किया।
इधर घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौके पर जमा हो गए। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धार जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर नगर में तैनात कर दिया है। फिलहाल धरमपुरी पुलिस ने मकान मालिक सगीर खान सहित अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धारा 325, 196 (1) (b) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाल ने बताया कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
धरमपुरी में निर्माणाधीन मकान से गोवंश की हत्या की सूचना कब मिली थी?
धार जिले के धरमपुरी में निर्माणाधीन मकान से गोवंश की हत्या की सूचना पुलिस को हाल ही में मिली थी, जिसके बाद मौके पर दबिश दी गई और मांस के अवशेष जब्त किए गए।
इस मामले में पुलिस ने किसके खिलाफ कार्रवाई की है?
इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक सगीर खान सहित अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
गोवंश की हत्या के बाद क्या कदम उठाए गए हैं?
पुलिस ने मौके से करीब 32 किलो मांस के अवशेष जब्त किए और मामले की जांच शुरू की है। एसडीओपी अनु बेनीवाल ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
क्या इस घटना को लेकर दोनों समुदायों के लोग वहां पहुंचे थे?
हां, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर जमा हो गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया।
कौन से कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है?
इस मामले में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धारा 325, 196 (1) (b) के तहत मामला दर्ज किया गया है।