EPFO Latest News: क्या आपका भी है PF खाता? इस तारीख तक नहीं किया ये जरूरी काम तो रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा असर, जानिए क्या है पूरा मामला?

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EPFO Latest News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जून में PF ट्रस्ट्स के लिए एकमुश्त छूट योजना शुरू की थी। इसका मकसद उन कंपनियों को राहत देना है जिन्हें टैक्स की मान्यता मिली है। लेकिन EPF कानून के तहत वैध छूट हासिल नहीं है।

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  • Publish Date - September 6, 2026 / 11:07 AM IST,
    Updated On - September 6, 2026 / 11:10 AM IST

(EPFO Latest News/ Image Credit: IBC24 News)

HIGHLIGHTS
  • 28 दिसंबर 2026 है डेडलाइन
  • जून में शुरू हुई थी योजना
  • PF ट्रस्ट्स को मिलेगा राहत का मौका

नई दिल्ली: EPFO Latest News: नौकरी करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा PF यानी भविष्य निधि (EPFO Latest News) में जमा होता है। कंपनी भी इतनी ही रकम का योगदान करती है। इसमें 3.67 प्रतिशत हिस्सा EPF और 8.33 प्रतिशत EPS यानी पेंशन योजना में जाता है। रिटायरमेंट के बाद यही जमा रकम कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर नियमों में बदलाव करता है। इस बार EPFO ने उन कंपनियों के PF ट्रस्ट्स के लिए खास पहल की है, जिनकी कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी।

जून में शुरू हुई वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम

EPFO ने जून 2026 में कुछ पात्र PF ट्रस्ट्स के लिए ‘वन टाइम एमनेस्टी स्कीम’ शुरू की थी। इसका मकसद ऐसे ट्रस्ट्स को अपनी पुरानी कागजी और कानूनी कमियां (EPFO Latest News) दूर करने का मौका देना है। कई बड़ी कंपनियां कर्मचारियों का PF सीधे EPFO के पास जमा करने के बजाय अपने अलग ट्रस्ट के जरिए संभालती हैं। इसके लिए उन्हें EPF कानून के तहत जरूरी छूट हासिल करनी होती है। कुछ कंपनियों के पास इनकम टैक्स विभाग की मंजूरी तो थी लेकिन EPFO से औपचारिक छूट नहीं मिली थी।

28 दिसंबर 2026 तक का समय

इस योजना का फायदा उठाने के लिए पात्र PF ट्रस्ट्स को 28 दिसंबर 2026 तक अपनी स्थिति नियमित करनी होगी यानी कंपनियों को इस तारीख तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यह योजना उन संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से नियमों से जुड़ी तकनीकी या दस्तावेजी समस्या में फंसे हुए थे। EPFO का उद्देश्य ऐसी कमियों को दूर करके ट्रस्ट्स को नियमों के दायरे में लाना है ताकि कर्मचारियों के PF से जुड़े हित सुरक्षित रहें।

ट्रस्ट्स को किन नियमों का करना होगा पालन?

PF ट्रस्ट्स को अपने कर्मचारियों को कम से कम वही फायदे (EPFO Latest News) देने होते हैं जो EPFO के तहत मिलने वाले लाभों के बराबर हों। इसके साथ निवेश से जुड़े नियमों का पालन, सही रिकॉर्ड रखना और खातों की उचित निगरानी भी जरूरी है। एमनेस्टी योजना के जरिए ट्रस्ट्स को अपनी स्थिति सुधारने और जरूरी मंजूरी हासिल करने का अवसर मिल रहा है। इससे कंपनियों का नियामकीय स्टेटस भी साफ हो सकेगा।

कर्मचारियों के PF पर क्यों पड़ेगा असर?

PF ट्रस्ट का मामला केवल कंपनी और सरकार के बीच की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें कर्मचारियों की वर्षों की बचत जुड़ी होती है। ट्रस्ट का सही निवेश, रिकॉर्ड और नियमों का पालन सीधे कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। अगर ट्रस्ट नियमों के मुताबिक काम करते हैं तो कर्मचारियों के PF की सुरक्षा बेहतर होगी। यही वजह है कि EPFO की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम क्या है?

यह EPFO की योजना है, जिसके तहत पात्र PF ट्रस्ट्स को अपनी कानूनी और कागजी कमियां सुधारने का मौका दिया गया है।

इस योजना की आखिरी तारीख क्या है?

पात्र PF ट्रस्ट्स को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

कौन-सी कंपनियां इस योजना से जुड़ी हैं?

वे कंपनियां जिनका PF अपने ट्रस्ट के जरिए मैनेज होता है और जिनके पास EPF कानून के तहत जरूरी वैध छूट नहीं है।

PF ट्रस्ट को किन नियमों का पालन करना होगा?

ट्रस्ट को कर्मचारियों को EPFO के बराबर लाभ देना, निवेश नियमों का पालन करना और सही रिकॉर्ड रखना होगा।