Former MLA Rajendra Bharti Court Case : पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका! सजा के खिलाफ दायर याचिका पर आया बड़ा फैसला

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दतिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़े मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी सजा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अब वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

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  • Publish Date - July 10, 2026 / 06:01 PM IST,
    Updated On - July 10, 2026 / 06:01 PM IST

Former MLA Rajendra Bharti Court Case / Image Source : file

HIGHLIGHTS
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी।
  • एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा और 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
  • अब पूर्व विधायक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

नई दिल्ली : Former MLA Rajendra Bharti Court Case :  पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ लगाई थी। जस्टिस मनोज जैन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब राजेंद्र भारती राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

क्या है पूरा मामला ?

यह पूरा मामला दतिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सह-आरोपी राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीती 1 अप्रैल 2026 को 3 साल की सजा और 2.5 लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया था।

जालसाजी करने के गंभीर आरोप

पूर्व विधायक पर धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और धारा 467, 468, 471 के तहत सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी करने के गंभीर आरोप हैं। इसी सजा के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका रिजेक्ट होने के बाद अब राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

राजेंद्र भारती को किस मामले में सजा मिली थी?

दतिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में उन्हें 3 साल की सजा और 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

अब राजेंद्र भारती क्या करेंगे?

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे।