Former MLA Rajendra Bharti Court Case / Image Source : file
नई दिल्ली : Former MLA Rajendra Bharti Court Case : पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ लगाई थी। जस्टिस मनोज जैन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब राजेंद्र भारती राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
यह पूरा मामला दतिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सह-आरोपी राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीती 1 अप्रैल 2026 को 3 साल की सजा और 2.5 लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया था।
पूर्व विधायक पर धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और धारा 467, 468, 471 के तहत सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी करने के गंभीर आरोप हैं। इसी सजा के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका रिजेक्ट होने के बाद अब राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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