कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष, EWS को भी एज रिलेक्सेशन का हक
जबलपुर: जबलपुर में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों द्वारा भर्तियों में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। 16 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जैसे SC और ST वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, वैसे ही EWS को भी यह छूट मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने EWS को भी बाकी आरक्षित वर्गों की तरह एज रिलेक्सेशन का हक बताया।
वहीं, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा कि EWS को आयु सीमा में छूट देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से विस्तृत लिखित जवाब पेश करने के लिए कहा और इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की।