Gwalior News : ग्वालियर कलेक्टर ने लगाई 144 धारा, आदेश के उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

Collector imposed section 144 in Gwalior: ग्वालियर में धरना, जुलूस, सभा, आमसभा व प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग चुका है।

Gwalior News : ग्वालियर कलेक्टर ने लगाई 144 धारा, आदेश के उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

Khatushyam News

Modified Date: October 7, 2023 / 07:06 pm IST
Published Date: October 7, 2023 7:04 pm IST

Collector imposed section 144 in Gwalior : ग्वालियर। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ गया है। कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में ग्वालियर में धरना, जुलूस, सभा, आमसभा व प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग चुका है। कलेक्टर ने 144 धारा लगा दी है। धारदार, मौथरे हथियार आदि के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया। आदेश के उल्लंघन पर होगी धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आमसभा व धरना-प्रदर्शन के लिए अब अनुमति लेनी होगी।

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years