सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता को लेकर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

Gwalior News: सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही अश्लीलता को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।

सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता को लेकर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

High Court on Obscenity spread on social media | Source : ANI

Modified Date: February 17, 2025 / 08:26 pm IST
Published Date: February 17, 2025 8:26 pm IST
HIGHLIGHTS
  • सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई..
  • याचिका में सोशल मीडिया पर इस तरह के प्लेटफार्म पर तुंरत रोक लगाई जाने की बात कही है।

ग्वालियर। High Court on Obscenity spread on social media: सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही अश्लीलता को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका में सोशल मीडिया पर इस तरह के प्लेटफार्म पर तुंरत रोक लगाई जाने की बात कही है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अनिल बनवारिया को आदेशित किया है। वे मध्य प्रदेश शासन को इसमें पक्षकार बनाएं।

साथ ही केंद्र सरकार के वकील को निर्देशित है। वे बताएं, सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता को रोकने के संबंध में केंद्र सरकार क्या-क्या कर सकती है, क्या-क्या नियम लागू किया जा सकते हैं और इसके संबंध में क्या कोई नियम बनाए गए हैं, इसकी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है। इस मामले की अगली 3 मार्च को होगी जिसमें केंद्र सरकार की तरफ जबाब पेश करना होगा। याचिकाकर्ता ने इस मामले में फेसबुक, युटुब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल सहित केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है।

read more: Stunt Video Viral: लड़की को इंप्रेश करने के चक्कर में लड़के ने किया ऐसा स्टंट, फोड़ लिया खुद का सिर, वायरल हुआ वीडियो 

 ⁠


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years