Bhind News: ड्राइवर को किडनैप कर जबरन पिलाई पेशाब, हाईकोर्ट ने कहा ये अमानवीय कृत्य..नहीं मिलेगी जमानत

Bhind Peshab Kand: भिंड जिले के पेशाबकांड के आरोपियों को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा...ये अमानवीय कृत्य है, इसलिए आरोपियों को तुंरत राहत नहीं दी जा सकती है।

Bhind News: ड्राइवर को किडनैप कर जबरन पिलाई पेशाब, हाईकोर्ट ने कहा ये अमानवीय कृत्य..नहीं मिलेगी जमानत

Bhind News, image source: file image


Reported By: Nasir Gouri,
Modified Date: November 7, 2025 / 07:46 pm IST
Published Date: November 7, 2025 7:39 pm IST
HIGHLIGHTS
  • बोतल में पेशाब भरकर जबरन मुंह के अंदर डाली
  • दलित ड्राइवर को किडनैप करके बेरहमी से पीटा गया
  • कुछ दिनों पहले उसने छोड़ दिया था काम

ग्वालियर: Bhind News, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पेशाबकांड के आरोपियों को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा…ये अमानवीय कृत्य है, इसलिए आरोपियों को तुंरत राहत नहीं दी जा सकती है।

दरअसल भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां दलित ड्राइवर को किडनैप करके बेरहमी से पीटा गया और फिर जबरन पेशाब पिलाई गई। पीड़ित युवक के मुताबिक, वह ग्वालियर का रहने वाला है और भिंड के एक शख्स के यहां बोलेरो कार चलाता था। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने काम छोड़ दिया था, जिससे नाराज होकर 3 लोग सोनू बरुआ, आलोक शर्मा और छोटू ओझा बोलेरो कार से ग्वालियर पहुंचे और पीड़ित शख्स को किडनैप कर लिया।

बोतल में पेशाब भरकर जबरन मुंह के अंदर डाली

इसके बाद पीड़ित शख्स को रास्ते में प्लास्टिक के पाइप से पीटा गया और फिर बोतल में पेशाब भरकर जबरन मुंह के अंदर डाली गई। इसके अलावा पीड़ित शख्स को अकूतपुरा गांव में लोहे की चेन से बांधकर यातनाएं दी गईं। इस मामले में जमकर सवर्ण बनाम दलित भी हुआ। भिंड पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तुंरत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद, भिंड जिला न्यायालय ने तीनों आरोपी युवकों की विशेष न्यायाधीश के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी।

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सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने की थी बहस

उसके बाद, आरोपियों ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। इस दौरान पीड़ित के वकील ने मध्य प्रदेश की चार घटनाओं का हवाला दिया और कहा कि आरोपी को अगर राहत दी जाती है, तो घटनाएं बढ़ेंगी। साथ ही सक्ष्यों का प्रभावित करने का काम करेगा। आपको बता दें कि आरोपी अनूप शर्मा की जमानत याचिका पर सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने बहस की थी, जो अंबेडकर पर विवादित टिपण्णी करने के बाद चर्चा में आएं थे।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com