Reported By: Nasir Gouri
,Jitu Patwari/Image Source: symbolic
ग्वालियर: Jitu Patwari: ग्वालियर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एक बार फिर जमानती वारंट जारी किया है। मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 4 मई 2024 को पूर्व विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने 16 जनवरी को इस मामले में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तलब किया था, लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पेश नहीं हुए। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 500 रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए एक बार फिर उन्हें तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की गई है।
Jitu Patwari: यह प्रकरण लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से सांठगांठ करने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद बसपा प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता अशोक गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण में केवल जीतू पटवारी को ही आरोपी बनाया गया है। इससे पहले भी करीब आठ महीने पूर्व कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।