Jitu Patwari: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की फिर बढ़ीं मुश्किलें! जारी हुआ जमानती वारंट… इस मामले में लटकी गिरफ्तारी की तलवार

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Jitu Patwari: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की फिर बढ़ीं मुश्किलें! जारी हुआ जमानती वारंट... इस मामले में लटकी गिरफ्तारी की तलवार

  • Reported By: Nasir Gouri

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  • Publish Date - January 22, 2026 / 10:46 AM IST,
    Updated On - January 22, 2026 / 10:49 AM IST

Jitu Patwari/Image Source: symbolic

HIGHLIGHTS
  • एमपी-एमएलए कोर्ट का एक्शन
  • जीतू पटवारी के खिलाफ फिर जमानती वारंट
  • जीतू पटवारी पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

ग्वालियर: Jitu Patwari:  ग्वालियर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एक बार फिर जमानती वारंट जारी किया है। मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 4 मई 2024 को पूर्व विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।

जीतू पटवारी के खिलाफ दोबारा वारंट (Gwalior News)

कोर्ट ने 16 जनवरी को इस मामले में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तलब किया था, लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पेश नहीं हुए। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 500 रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए एक बार फिर उन्हें तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की गई है।

Jitu Patwari:  यह प्रकरण लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से सांठगांठ करने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद बसपा प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता अशोक गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण में केवल जीतू पटवारी को ही आरोपी बनाया गया है। इससे पहले भी करीब आठ महीने पूर्व कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।

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"जीतू पटवारी जमानती वारंट" क्यों जारी किया गया है?

A1. एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जीतू पटवारी की पेशी सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वे 16 जनवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे।

"एमपी-एमएलए कोर्ट मामला" किस आरोप से जुड़ा है?

A2. यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी पर भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगाया था।

"भिंड उमरी थाना केस" की अगली सुनवाई कब है?

A3. इस प्रकरण की अगली सुनवाई 20 फरवरी को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में निर्धारित की गई है।