दोपहिया पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर इतना भरना होगा जुर्माना

Helmet Mandatory प्रदेश में बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य, 15 जून के बाद से शुरू होगी पूरे प्रदेश में कार्रवाई

दोपहिया पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर इतना भरना होगा जुर्माना

Helmet Mandatory

Modified Date: May 28, 2023 / 09:53 am IST
Published Date: May 28, 2023 9:53 am IST

Helmet Mandatory: भोपाल। अगर आपके पास बाइक या स्कूटी और एक ही हेलमेट है तो दूसरा खरीद लीजिए। वरना जुर्माने से आपकी जेब खासी हल्की हो सकती है। क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में बढ़ रही मौतों की संख्या को देखते हुए शासन ने टू व्हीलर्स में पीछे बैठने वालों की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। दो पहिया वाहन चलाने वाले के साथ अब उसके पीछे बैठने वाले का भी हेलमेट लगाना कम्प्लसरी कर दिया गया है। यह नियम 15 जून से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है।

Helmet Mandatory: ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। शासन के जारी किए आदेशानुसार ट्रैफिक पुलिस नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिना हेलमेट पकड़ने जाने पर 300 रूपए जुर्माना लगेगा और बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ ही बाइक चालक का होगा लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। दो बार पकड़े जाने पर बाइक चालक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा।

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