इन स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को दिए ये आदेश

High Court bans transfer of teachers of CM Rise Schools

इन स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को दिए ये आदेश

ad hoc teachers ka badhega mandey

Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: June 9, 2022 5:28 pm IST

जबलपुरः Bans transfer of teachers of CM Rise Schools मध्यप्रदेश के सीएम राइज में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरूवार को करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है।

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Bans transfer of teachers of CM Rise Schools दरअसल, टीचर्स की च्वाइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था। जिसके बाद शिक्षकों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कोर्ट ने उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग का आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निराकरण कर जवाब पेश करे। बता दें कि मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 274 स्कूल संचालित हैं।

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